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Rajasthan One State One Election 2026 Panchayat and Nagar Nikay Election
prabhu meena
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08 August 2026

Rajasthan One State One Election 2026: बड़ा फैसला

Rajasthan One State One Election 2026: पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ, कैबिनेट की मंजूरी

राजस्थान में Rajasthan One State One Election 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 7 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत पंचायत और नगर निकाय चुनाव अलग-अलग समय पर कराने के बजाय एक चुनाव अवधि में कराने की तैयारी की जा रही है।

राज्य सरकार के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को 17 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, 17 नवंबर को मतदान की तारीख नहीं माना जाना चाहिए। मतदान, नामांकन, चुनाव के चरण और मतगणना की वास्तविक तारीखें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बाद ही स्पष्ट होंगी।

Rajasthan One State One Election 2026 Overview

विवरण जानकारी
योजना का नाम वन स्टेट-वन इलेक्शन
राज्य राजस्थान
संबंधित चुनाव पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय निकाय
कैबिनेट मंजूरी 7 अगस्त 2026
अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य 17 नवंबर 2026
OBC आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त 2026
आरक्षण प्रक्रिया SC, ST और OBC सीटों की लॉटरी
मतदान की तारीख अभी घोषित नहीं
चुनाव कराने वाला आयोग राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान कैबिनेट ने वन स्टेट-वन इलेक्शन को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान के आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा दी गई।

वन स्टेट-वन इलेक्शन क्या है?

One State One Election का मतलब राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को एक निश्चित चुनाव अवधि में एक साथ कराना है।

इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम से संबंधित चुनाव शामिल होंगे।

यह व्यवस्था One Nation One Election से अलग है। One Nation One Election का संबंध लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के प्रस्ताव से है, जबकि राजस्थान का One State One Election स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों तक सीमित है।

वन स्टेट-वन इलेक्शन वन नेशन-वन इलेक्शन
राजस्थान के स्थानीय चुनावों से संबंधित देश के व्यापक चुनावों से संबंधित प्रस्ताव
पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका भारत निर्वाचन आयोग की प्रमुख भूमिका

राजस्थान में कितनी पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव होंगे?

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है।

संस्था वर्तमान संख्या
जिला परिषद 41
पंचायत समितियां 457
ग्राम पंचायतें 14,403
ग्राम पंचायत वार्ड 1,30,589
नगरीय निकाय 309
नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र 10,245

इन आंकड़ों में भविष्य में प्रशासनिक या परिसीमन संबंधी बदलाव होने पर परिवर्तन संभव है। चुनाव में शामिल संस्थाओं और निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम स्थिति विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे?

राज्य सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया को 17 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि 17 नवंबर को ही मतदान होगा।

मतदान की तारीख, नामांकन की शुरुआत, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान के चरण और मतगणना की तारीख राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

इसलिए उम्मीदवारों और मतदाताओं को आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम का इंतजार करना चाहिए।

OBC आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने अपनी सिफारिशें 5 अगस्त 2026 को राज्य सरकार को सौंपी थीं। कैबिनेट ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

इसके बाद पंचायत और नगरीय निकायों में SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटों एवं वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

आरक्षण की प्रक्रिया में निम्न श्रेणियां शामिल होंगी:

  • अनुसूचित जाति (SC)

  • अनुसूचित जनजाति (ST)

  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

  • संबंधित वर्गों की महिला सीटें

किस ग्राम पंचायत, वार्ड या नगरीय निकाय की सीट किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगी, इसकी अंतिम जानकारी लॉटरी और संबंधित आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद मिलेगी।

OBC आरक्षण की सीमा कितनी होगी?

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आरक्षण की कुल सीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या और आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

इसलिए किसी विशेष वार्ड या ग्राम पंचायत की आरक्षण स्थिति की जानकारी केवल आधिकारिक आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही सुनिश्चित मानी जानी चाहिए।

वन स्टेट-वन इलेक्शन लागू करने का उद्देश्य

राज्य सरकार का मानना है कि पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव अलग-अलग समय पर होने से प्रशासन को बार-बार चुनावी प्रक्रिया में लगाया जाता है। चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संसाधनों का उपयोग लगातार होता रहता है।

एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार इसके संभावित फायदे इस प्रकार हैं:

  • चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत।

  • सरकारी कर्मचारियों की बार-बार चुनाव ड्यूटी कम होना।

  • चुनाव पर होने वाले सरकारी खर्च को कम करने में मदद।

  • बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने की स्थिति कम होना।

  • विकास कार्यों में चुनावी प्रक्रिया से होने वाले व्यवधान को कम करना।

  • पंचायत और नगरीय निकायों के लिए एक समान चुनाव चक्र तैयार करना।

अब आगे क्या होगा?

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षित सीटों एवं वार्डों की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसके बाद राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। इस कार्यक्रम में नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, मतदान और मतगणना की तारीखें शामिल होंगी।

प्रक्रिया वर्तमान स्थिति
कैबिनेट से मंजूरी पूरी
OBC आयोग की सिफारिशें स्वीकार पूरी
आरक्षित सीटों की लॉटरी शुरू होनी है
विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं
मतदान की तारीख घोषित नहीं
चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य 17 नवंबर 2026

मतदाताओं के लिए क्या बदलेगा?

One State One Election व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव एक ही चुनाव अवधि में कराने की तैयारी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से संबंधित चुनावों में मतदान करेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में मतदाता अपने संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के चुनाव में हिस्सा लेंगे।

हालांकि, अलग-अलग पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया, चरण और तारीखों की अंतिम जानकारी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक कार्यक्रम से ही प्राप्त होगी।

क्या 17 नवंबर 2026 को मतदान होगा?

नहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 17 नवंबर 2026 चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा है, मतदान की निर्धारित तारीख नहीं।

इसलिए सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर प्रसारित किसी भी मतदान तारीख को आधिकारिक घोषणा के बिना सही नहीं माना जाना चाहिए। मतदान की तारीख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम में बताई जाएगी।

राजस्थान One State One Election 2026 Latest Update

राजस्थान कैबिनेट द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

अब आरक्षण लॉटरी, संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया और इसके बाद चुनाव कार्यक्रम महत्वपूर्ण चरण होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही नामांकन और मतदान की वास्तविक तारीखों की पूरी जानकारी सामने आएगी।

अभ्यर्थियों, संभावित उम्मीदवारों और मतदाताओं को चुनाव से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देनी चाहिए।

वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

लिंक जानकारी
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग आधिकारिक वेबसाइट
चुनाव संबंधी अपडेट राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग
आरक्षण लॉटरी की जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद
चुनाव कार्यक्रम आधिकारिक घोषणा के बाद
मतदान की तारीख अभी घोषित नहीं

निष्कर्ष

राजस्थान में Rajasthan One State One Election 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को 17 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

फिलहाल मतदान की तारीख घोषित नहीं हुई है। आरक्षण लॉटरी और विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में किस तारीख को मतदान होगा।

इसलिए उम्मीदवारों और मतदाताओं को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए और अपुष्ट सोशल मीडिया जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
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