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Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 – ₹51,000 तक सहायता

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026: बेटियों के विवाह पर ₹51,000 तक सहायता, आवेदन शुरू

Last Updated: 6 अक्टूबर 2026 | राज्य: राजस्थान | विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026: राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सहायता राशि ₹21,000 से लेकर अधिकतम ₹51,000 तक हो सकती है।
अधिकतम विवाह सहायता ₹51,000 तक आवेदन ऑनलाइन • शुल्क निःशुल्क

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 का लाभ केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं है। अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा पात्र महिला खिलाड़ी निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना का लाभ ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 – Overview

विवरण जानकारी
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राज्य राजस्थान
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
उद्देश्य पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता
सहायता राशि ₹21,000 से ₹51,000 तक
कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष
लाभ की सीमा परिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक
आवेदन माध्यम ऑनलाइन
आवेदन कहां से करें SSO ID अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र
आवेदन शुल्क निःशुल्क
आवेदन अवधि विवाह की निश्चित तिथि से 1 माह पहले अथवा विवाह के बाद 1 वर्ष तक
आधिकारिक विभाग SJE Rajasthan

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की विवाह सहायता योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं सामाजिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।

इस योजना को पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया। योजना में विवाह सहायता के साथ कन्या की शिक्षा को भी महत्व दिया गया है।

यदि पात्र कन्या दसवीं या स्नातक उत्तीर्ण है तो मूल विवाह सहायता के अतिरिक्त शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि मिलती है?

SC, ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार

शैक्षणिक योग्यता मूल सहायता अतिरिक्त प्रोत्साहन कुल राशि
दसवीं से कम ₹31,000 नहीं ₹31,000
दसवीं उत्तीर्ण ₹31,000 ₹10,000 ₹41,000
स्नातक उत्तीर्ण ₹31,000 ₹20,000 ₹51,000

अन्य पात्र परिवार एवं श्रेणियां

इस श्रेणी में शेष वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा पात्र महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता मूल सहायता अतिरिक्त प्रोत्साहन कुल राशि
दसवीं से कम ₹21,000 नहीं ₹21,000
दसवीं उत्तीर्ण ₹21,000 ₹10,000 ₹31,000
स्नातक उत्तीर्ण ₹21,000 ₹20,000 ₹41,000

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक लाभ दिया जाएगा।
  • कन्या अथवा उसका परिवार निर्धारित पात्र श्रेणी में होना चाहिए।
  • SC, ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के पास BPL श्रेणी का प्रमाण होना चाहिए।
  • अन्य पात्र BPL परिवार भी आवेदन कर सकते हैं।
  • अंत्योदय एवं आस्था कार्डधारी परिवार पात्र हैं।
  • विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं निर्धारित प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र हैं।
  • पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं पात्र हैं।
  • निर्धारित पात्रता रखने वाली महिला खिलाड़ी स्वयं के विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • जन आधार में सभी आवश्यक जानकारी सही एवं अपडेट होनी चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के लिए शर्तें

  • महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
  • महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
  • सभी स्रोतों से महिला की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।

इस श्रेणी में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण पत्र और निर्धारित स्वघोषणा पत्र की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन कब तक करें?

महत्वपूर्ण: आवेदन विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले अथवा विवाह के बाद एक वर्ष तक किया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत कोई एक सामान्य वार्षिक अंतिम तिथि नहीं है। प्रत्येक आवेदक की आवेदन समय-सीमा उसकी विवाह तिथि के आधार पर निर्धारित होती है।

पात्र परिवार को अंतिम समय की प्रतीक्षा करने के बजाय विवाह पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार होने के बाद जल्द आवेदन करना चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का जन आधार कार्ड।
  2. राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र।
  3. जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो।
  4. बैंक खाते का विवरण।
  5. BPL कार्ड, अंत्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड।
  6. विधवा महिला के लिए पेंशन भुगतान आदेश अथवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  7. विधवा महिला का आय प्रमाण पत्र।
  8. परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र।
  9. विशेष योग्यजन श्रेणी के लिए 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं आवश्यक आय प्रमाण।
  10. पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण।
  11. महिला खिलाड़ी के लिए निर्धारित खिलाड़ी प्रमाण पत्र/पदक प्रमाण एवं आय प्रमाण।
  12. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
  13. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र।
  14. कन्या की दसवीं या स्नातक उत्तीर्ण होने की अंकतालिका/शैक्षणिक दस्तावेज।
  15. वर का जन्म प्रमाण पत्र।
  16. अनाथ बालिका की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र।
  17. दस्तावेज प्रमाणीकरण संबंधी स्वघोषणा पत्र।
  18. पोर्टल पर आवश्यक ऑनलाइन स्वघोषणा।
  19. आवेदक एवं वर-वधू की फोटो।

आवेदन से पहले मूल निवास, जाति, पात्रता कार्ड, बैंक, विवाह पंजीयन और जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी जन आधार में अपडेट रखना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदक स्वयं की SSO ID से या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

  1. राजस्थान SSO Portal खोलें।
  2. अपनी SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. पोर्टल पर SJMS अथवा SJMS SMS सेवा खोलें।
  4. List of Schemes विकल्प पर जाएं।
  5. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का चयन करके Apply पर क्लिक करें।
  6. आवेदक की प्रोफाइल एवं जन आधार की जानकारी जांचें।
  7. पात्र कन्या का विवरण दर्ज करें।
  8. जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी सत्यापित करें।
  9. दसवीं/स्नातक के शैक्षणिक दस्तावेज जोड़ें।
  10. वर का विवरण एवं जन्म संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  11. पात्रता श्रेणी के अनुसार दस्तावेज अपलोड करें।
  12. आवेदक एवं वर-वधू की फोटो अपलोड करें।
  13. उपलब्ध प्रमाणीकरण माध्यम से आवेदन सत्यापित करें।
  14. सभी जानकारी जांचकर आवेदन Submit करें।
  15. आवेदन संख्या एवं रसीद सुरक्षित रखें।

ई-मित्र से आवेदन कैसे करें?

जिन आवेदकों के पास SSO ID नहीं है या जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं।

  • सभी मूल दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
  • जन आधार कार्ड साथ रखें।
  • बैंक खाते का विवरण साथ रखें।
  • वर-वधू की फोटो साथ रखें।
  • संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र साथ रखें।
  • आवेदन Submit होने के बाद रसीद एवं आवेदन संख्या अवश्य लें।
आवेदन शुल्क: योजना के लिए सरकारी आवेदन शुल्क निःशुल्क है।

आवेदन की जांच और सहायता राशि का भुगतान

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि आवेदन में कोई कमी या आपत्ति मिलती है तो आवेदन की स्थिति में इसकी जानकारी दिखाई दे सकती है।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद सहायता राशि आवेदन से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखें

  • कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • जन आधार में नाम और जन्म तिथि सही होनी चाहिए।
  • मूल निवास, जाति एवं पात्रता संबंधी जानकारी अपडेट रखें।
  • बैंक खाता चालू और सही विवरण वाला होना चाहिए।
  • शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए अंकतालिका/डिग्री उपलब्ध रखें।
  • सभी दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य रूप में अपलोड करें।
  • आवेदन Submit करने से पहले पात्रता श्रेणी की जांच करें।
  • आवेदन संख्या एवं रसीद सुरक्षित रखें।

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Important Links

लिंक Action
ऑनलाइन आवेदन Click Here
आधिकारिक दिशा-निर्देश Click Here
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी Click Here
आवेदन की स्थिति Check Status
आधिकारिक यूजर मैनुअल Click Here
आधिकारिक दस्तावेज सूची Click Here
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Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 FAQ

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 में कितनी राशि मिलती है?
पात्रता श्रेणी एवं कन्या की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ₹21,000 से ₹51,000 तक सहायता मिल सकती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए?
विवाह के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
क्या केवल BPL परिवार ही आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। निर्धारित शर्तों के अनुसार BPL के अलावा अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा पात्र महिला खिलाड़ी भी आवेदन कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी कन्याओं को लाभ मिलता है?
एक परिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक योजना का लाभ दिया जाता है।
क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन शुल्क लगता है?
नहीं। योजना के लिए सरकारी आवेदन शुल्क निःशुल्क है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन कब तक कर सकते हैं?
आवेदन विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले या विवाह के बाद एक वर्ष तक किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन राजस्थान SSO Portal के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में परेशानी है वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in है।

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