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Rajasthan Divyang Scholarship 2026: ₹2,000 स्टाइपेंड

Rajasthan Divyang Scholarship 2026: ₹2,000 स्टाइपेंड

Rajasthan Divyang Scholarship 2026: दिव्यांग छात्राओं को 10 महीने तक ₹200 प्रतिमाह

Rajasthan Divyang Scholarship 2026: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पात्र बालिकाओं को 10 महीने तक ₹200 प्रतिमाह यानी अधिकतम ₹2,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्टाइपेंड संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 10 महीने तक ₹200 प्रतिमाह की दर से अधिकतम ₹2,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

लोग इस योजना को Rajasthan Divyang Scholarship 2026 के नाम से खोज रहे हैं, जबकि इसका आधिकारिक नाम विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड भत्ता (Stipend for Girls) है।

यह योजना समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जा रही है।

मुख्य बात: यह योजना राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाली पात्र बालिकाओं के लिए है। आवेदन किसी सार्वजनिक ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं करना है, बल्कि संबंधित विद्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 Overview

विवरण जानकारी
योजना का आधिकारिक नाम विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड भत्ता
अंग्रेजी नाम Stipend for Girls
विभाग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
कार्यक्रम समग्र शिक्षा – समावेशी शिक्षा
शैक्षणिक सत्र 2026-27
लाभार्थी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली CWSN बालिकाएं
कक्षा कक्षा 1 से 12
आवश्यक दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक
सहायता राशि ₹200 प्रतिमाह
सहायता अवधि 10 महीने
अधिकतम राशि ₹2,000
आवेदन माध्यम संबंधित विद्यालय के माध्यम से
राज्य का भौतिक लक्ष्य 24,252 बालिकाएं
स्वीकृत बजट ₹485.04 लाख
दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि 18 अगस्त 2026
राज्य स्तरीय अंतिम तिथि दिशा-निर्देश में नहीं दी गई

विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का स्टाइपेंड क्या है?

यह योजना समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन और ठहराव बढ़ाना तथा उन्हें नियमित रूप से शिक्षा से जोड़े रखना है।

राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं को पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं में सहायता देने के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा।

पात्र बालिका को ₹200 प्रतिमाह के अनुसार 10 महीने में कुल ₹2,000 तक मिल सकेंगे।

यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सामान्य छात्रवृत्ति से अलग, स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से दिया जाने वाला स्टाइपेंड है।

महत्वपूर्ण तिथियां

गतिविधि तिथि / विवरण
दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि 18 अगस्त 2026
आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश अगस्त 2026 में
राज्य स्तरीय अंतिम तिथि आदेश में उल्लेख नहीं
स्टाइपेंड की अवधि 10 महीने
भुगतान प्रतिमाह

राज्य के दिशा-निर्देश में सभी जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को अगस्त 2026 के दौरान CBEO के माध्यम से PEEO/UCEEO और संस्था प्रधानों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि आवेदन जमा करने की कोई एक समान राज्य स्तरीय अंतिम तिथि नहीं बताई गई है।

Important: पात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य से तुरंत संपर्क करना चाहिए। जिले, ब्लॉक या विद्यालय स्तर पर आवेदन जमा करने की अलग समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है।

राजस्थान दिव्यांग छात्रवृत्ति 2026 की पात्रता

स्टाइपेंड प्राप्त करने के लिए बालिका को निम्नलिखित पात्रता पूरी करनी होगी:

  • बालिका राजस्थान के किसी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए।
  • वह कक्षा 1 से 12 तक की नियमित छात्रा होनी चाहिए।
  • बालिका विशेष आवश्यकता वाली छात्रा यानी CWSN श्रेणी में पंजीकृत होनी चाहिए।
  • दिव्यांगता की श्रेणी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों में शामिल होनी चाहिए।
  • बालिका की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • उसके पास सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
  • बालिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या किसी अन्य योजना से इसी प्रकार का स्टाइपेंड प्राप्त नहीं हो रहा हो।

दिशा-निर्देश में अस्थि दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म जैसी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है।

किन बालिकाओं को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा?

यदि किसी बालिका को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी समाज कल्याण विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी योजना से पहले से इसी प्रकार का Stipend for Girls प्राप्त हो रहा है, तो उसे इस योजना से दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ अभिभावक और छात्रा को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा कि बालिका किसी अन्य योजना से यही स्टाइपेंड प्राप्त नहीं कर रही है।

कितनी राशि मिलेगी?

विवरण राशि
प्रतिमाह स्टाइपेंड ₹200
भुगतान की अवधि 10 महीने
एक बालिका को अधिकतम लाभ ₹2,000
राज्य का कुल बजट ₹485.04 लाख

स्टाइपेंड का भुगतान प्रतिमाह करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि संबंधित बालिका के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

गंभीर दिव्यांगता वाली बालिका के मामले में राशि माता-पिता या अभिभावक और छात्रा के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जा सकती है।

नवीन पात्र बालिकाओं के जीरो बैलेंस बैंक खाते खुलवाने के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी होगी।

आवेदन के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज

आधिकारिक आवेदन पत्र के अनुसार अभिभावक को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:

  • निर्धारित आवेदन पत्र
  • बालिका का नवीन फोटो
  • बालिका का पूरा नाम
  • पिता और माता का नाम
  • अभिभावक का मोबाइल नंबर
  • जन्मतिथि और वर्तमान कक्षा
  • स्थानीय पूरा पता
  • विद्यालय का SR नंबर
  • दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत
  • सक्षम चिकित्सा अधिकारी का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • PEEO/UCEEO और ब्लॉक का विवरण
  • विद्यालय का नाम और UDISE कोड
  • बालिका का आधार कार्ड नंबर
  • जन आधार नंबर
  • बैंक का नाम
  • बैंक खाता संख्या
  • IFSC कोड
  • किसी अन्य योजना से स्टाइपेंड नहीं लेने का शपथ-पत्र
ध्यान दें: दिशा-निर्देश में पारिवारिक आय सीमा, न्यूनतम परीक्षा अंक या आवेदन शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अपनी तरफ से आय प्रमाण-पत्र या न्यूनतम अंकों की कोई शर्त नहीं जोड़नी चाहिए।

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 आवेदन प्रक्रिया

इस स्टाइपेंड के लिए आवेदन प्रक्रिया विद्यालय और शिक्षा विभाग के माध्यम से पूरी होगी।

चरण 1: विद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें

पात्र बालिका या उसके अभिभावक को संबंधित राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य से संपर्क करके निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

चरण 2: आवेदन पत्र भरें

आवेदन पत्र में बालिका, अभिभावक, विद्यालय, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार, जन आधार और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरनी होगी। आवेदन पत्र पर अभिभावक और छात्रा के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं।

चरण 3: विद्यालय में आवेदन जमा करें

भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा। विद्यालय प्रधान आवेदन में दी गई जानकारी और बालिका की पात्रता का सत्यापन करेंगे।

चरण 4: आवेदन आगे भेजा जाएगा

विद्यालय स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन PEEO/UCEEO, CBEO और संबंधित जिला परियोजना समन्वयक तक भेजा जाएगा।

चरण 5: जिला स्तरीय समिति करेगी चयन

जिला स्तर पर गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेगी। पात्र पाई गई बालिकाओं का चयन करने के बाद स्टाइपेंड स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाएगी।

चरण 6: बैंक खाते में राशि मिलेगी

चयनित बालिकाओं के लिए संबंधित संस्था और शिक्षा अधिकारियों को SNA के माध्यम से राशि की लिमिट जारी की जाएगी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टाइपेंड बालिका के बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।

छात्रा को ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन?

उत्तर: दिशा-निर्देश में छात्रा या अभिभावक के लिए कोई अलग सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल नहीं दिया गया है। आवेदन पत्र विद्यालय में जमा करना है।

शाला दर्पण और PRABANDH Portal पर पात्र बालिकाओं की जानकारी अपडेट करने की जिम्मेदारी विद्यालय एवं संबंधित शिक्षा अधिकारियों की है।

छात्रा को स्वयं PRABANDH Portal पर आवेदन नहीं करना है।

जिला स्तरीय चयन समिति

प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच और पात्र बालिकाओं के चयन के लिए निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी:

पदाधिकारी समिति में भूमिका
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक अध्यक्ष
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सदस्य सचिव
सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी (IED) सदस्य
सहायक लेखाधिकारी सदस्य
संदर्भ व्यक्ति (CWSN), जिला मुख्यालय सदस्य

समिति सभी आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद पात्र बालिकाओं का चयन करेगी और स्टाइपेंड जारी करने की अनुशंसा करेगी।

24,252 बालिकाओं के लिए ₹485.04 लाख का बजट

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य में कुल 24,252 बालिकाओं का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ₹485.04 लाख का बजट स्वीकृत है।

स्तर बालिकाओं का लक्ष्य बजट
प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 17,869 ₹357.38 लाख
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, कक्षा 9 से 12 6,383 ₹127.66 लाख
कुल 24,252 ₹485.04 लाख

दिशा-निर्देश के अनुसार जिले अपनी आवंटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक पात्र बालिकाओं को भी लाभान्वित कर सकते हैं। हालांकि जिले के वित्तीय लक्ष्य में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

जिलेवार दिव्यांग बालिकाओं का लक्ष्य

जिला कक्षा 1-8 कक्षा 9-12 कुल लक्ष्य
अजमेर 647 272 919
अलवर 467 171 638
बालोतरा 315 101 416
बांसवाड़ा 588 297 885
बारां 466 148 614
बाड़मेर 608 188 796
ब्यावर 363 103 466
भरतपुर 255 81 336
भीलवाड़ा 799 245 1,044
बीकानेर 651 208 859
बूंदी 408 134 542
चित्तौड़गढ़ 607 187 794
चूरू 501 181 682
दौसा 413 233 646
डीग 338 67 405
धौलपुर 379 114 493
डीडवाना-कुचामन 358 137 495
डूंगरपुर 255 140 395
श्रीगंगानगर 714 253 967
हनुमानगढ़ 581 172 753
जयपुर 754 421 1,175
जैसलमेर 214 40 254
जालोर 374 173 547
झालावाड़ 382 146 528
झुंझुनूं 290 150 440
जोधपुर 623 187 810
करौली 313 138 451
खैरथल-तिजारा 219 48 267
कोटा 334 104 438
कोटपूतली-बहरोड़ 212 73 285
नागौर 531 191 722
पाली 409 145 554
फलोदी 257 105 362
प्रतापगढ़ 205 74 279
राजसमंद 698 185 883
सलूंबर 149 57 206
सवाई माधोपुर 521 142 663
सीकर 336 138 474
सिरोही 402 137 539
टोंक 422 135 557
उदयपुर 511 162 673
कुल 17,869 6,383 24,252

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 आवेदन की अंतिम तिथि

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य स्तरीय दिशा-निर्देश में आवेदन जमा करने की कोई एक समान अंतिम तिथि नहीं दी गई है।

जिला परियोजना समन्वयकों को अगस्त 2026 में आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Important: पात्र बालिका के अभिभावक को आवेदन की स्थानीय अंतिम तिथि जानने के लिए संबंधित राजकीय विद्यालय, PEEO/UCEEO या मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

राज्य आदेश में तिथि नहीं होने के कारण पोस्ट में अपनी तरफ से कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं लिखी जानी चाहिए।

लिंक Action
स्टाइपेंड दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र PDF Click Here
Official Website
rajsmsa.nic.in

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 FAQ

Q1. Rajasthan Divyang Scholarship 2026 क्या है?

यह राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए स्टाइपेंड योजना है।

Q2. इस योजना में कितनी राशि मिलेगी?

पात्र बालिकाओं को ₹200 प्रतिमाह की दर से 10 महीने तक अधिकतम ₹2,000 का स्टाइपेंड मिलेगा।

Q3. Rajasthan Divyang Scholarship के लिए कौन पात्र है?

राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली CWSN बालिकाएं, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, पात्र हो सकती हैं।

Q4. क्या ऑनलाइन आवेदन करना होगा?

नहीं। छात्रा या अभिभावक को निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में जमा करना होगा।

Q5. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

राज्य स्तरीय दिशा-निर्देश में कोई एक समान अंतिम तिथि नहीं दी गई है। स्थानीय अंतिम तिथि के लिए संबंधित विद्यालय या शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें।

Q6. क्या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जरूरी है?

हां। सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है।

Q7. क्या दूसरी योजना से स्टाइपेंड लेने वाली छात्रा को भी लाभ मिलेगा?

नहीं। यदि छात्रा पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से इसी प्रकार का स्टाइपेंड प्राप्त कर रही है तो दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा।

Q8. राजस्थान में कुल कितनी बालिकाओं का लक्ष्य है?

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य में कुल 24,252 बालिकाओं का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Disclaimer: Rajasthan Divyang Scholarship 2026 से संबंधित जानकारी उपलब्ध आधिकारिक दिशा-निर्देश और आवेदन पत्र के आधार पर दी गई है। आवेदन की स्थानीय अंतिम तिथि, प्रक्रिया या अन्य प्रशासनिक जानकारी के लिए संबंधित राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग से पुष्टि करें। किसी भी आवेदन से पहले आधिकारिक दस्तावेज जरूर पढ़ें।
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